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Banda News: दुर्घटना कर नुकसान करने के दोषी को जुर्माना
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बांदा। कोतवाली नगर थाना मे पंजीकृत दुर्घटना कर नुकसान करने के मामले में दोषी को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह की अदालत ने 2700 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी विष्णु गोपाल तिवारी ने 18 जनवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र गौरी शंकर ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर उसे चोट पहुचाई थी।
इस मामले में विवेचक एसआई सियाराम अहिरवार ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मामला आठ साल पुराना है। कोई साक्ष्य न होने पर दोषी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने दोषी प्रदीप कुमार वर्मा को 2700 रुपयें जुर्माने से दंडित किया।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी विष्णु गोपाल तिवारी ने 18 जनवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र गौरी शंकर ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर उसे चोट पहुचाई थी।
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इस मामले में विवेचक एसआई सियाराम अहिरवार ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मामला आठ साल पुराना है। कोई साक्ष्य न होने पर दोषी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने दोषी प्रदीप कुमार वर्मा को 2700 रुपयें जुर्माने से दंडित किया।
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