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अधूरे कामों पर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Sat, 06 Feb 2021 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Feb 2021 11:39 PM IST
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बांदा। 25 दिसंबर 2020 के पूर्व स्वीकृत हुए सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन और वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कई कार्य योजनाओं के लिए ली गई धनराशि का 15 फरवरी तक सदुपयोग नहीं हुआ तो ग्राम प्रधान या उनके परिवार का कोई सदस्य पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
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उन्होंने नोड्यूज नहीं जारी होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान ऐसा देखा गया कि उपरोक्त वर्षों की स्वीकृत योजनाओं में पैसा तो ले लिया गया है, लेकिन काम पूरे नहीं कराए गए। ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में है। पंचायत राज अधिकारी ने सभी निवर्तमान ग्राम प्रधानों से कहा कि लिए गए पैसे के अवशेष कार्य इसी माह 15 फरवरी तक पूरा कराएं। वरना उनके विरुद्ध सरकारी धन दुरुपयोग/गबन की कार्रवाई करते हुए धनराशि वसूली की आरसी जारी की जाएगी। बकायेदार के रूप में उनके नामों की सूची ब्लाक और तहसील स्तर पर चस्पा होगी। (ब्यूरो)
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वोटर लिस्टों का विशेष पुनरीक्षण शुरू
बांदा। पंचायत चुनाव में जिन ग्राम पंचायतों को नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, वहां पंचायत वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण होगा। इसकी प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो गई।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम आनंद कुमार सिंह द्वारा जारी सूचना में बताया गया कि बबेरू ब्लाक में बबेरू ग्रामीण और नरैनी में गढ़ा, तिंदवारी में तेरहीमाफी व मूंगुस और महुआ ब्लाक में पनगरा, खरौंच व भवई गांवों की पंचायत वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण की समय सारिणी जारी की गई है। 6 से 23 फरवरी तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत लिस्ट तैयार होगी। 24 फरवरी को प्रकाशन और 26 फरवरी तक ड्राफ्ट नामावली का निरीक्षण किया जा सकेगा। 24 फरवरी से 2 मार्च तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी और 3 से 8 मार्च के बीच इनका निस्तारण होगा। 9 से 14 मार्च तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण कर सूची तैयार होगी और उन्हें मूल सूची में समाहित किया जाएगा। 15 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा। पहली जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के हकदार होंगे। कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। (संवाद)
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मजदूर योजनाओं के लिए आवेदन 31 मार्च तक
बांदा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को कई योजनाओं के लिए आवेदन करने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के चलते काफी संख्या में मजदूर आवेदन नहीं कर सके थे।

चित्रकूटधाम मंडल के उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 22 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद निर्धारित समय पर तमाम मजदूर आवेदन नहीं कर सके। आवेदन की निर्धारित अवधि एक वर्ष पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब आवेदन की सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। कहा कि जनसेवा केंद्रों से नि:शुल्क पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। 18 से 60 वर्ष उम्र और 12 माह में कम से कम 90 दिन मजदूरी करने वाले मजदूर इसके पात्र होंगे। जनसेवा केंद्र में उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मजदूरी का स्वलिखित प्रमाणपत्र ले जाना होगा। उपायुक्त ने मंडल के चारों जनपदों के सभी निर्माण मजदूरों से योजनाओं का लाभ लेने को कहा। (संवाद)
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