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Banda News: हत्या के दोषी को आठ वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 05 Mar 2023 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Mar 2023 12:36 AM IST
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Eight years imprisonment and Rs 10,000 fine for murder
बांदा। जिला जज कमलेश कच्छल ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एक को दोषी करार देते हुए आठ साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। घटना जसपुरा थाना क्षेत्र की है। जसपुरा थाना क्षेत्र के बेललंउडा डेरा निवासी गया प्रसाद (40) वर्ष का 15 मई 2015 को गांव निवासी रामचंद्र निशाद, प्रेमचंद्र, मुन्नी देवी और रामबाबू से जमीन की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद गया प्रसाद गांव निवासी रामचंद्र के यहां उलाहना देने गया था। जहां पर चारों आरोपियों ने गयाप्रसाद पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी राजाबेटी ने थाने में चारों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना कर पुलिस ने चार्ज सीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में सेशन जज कमलेश कच्छल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रामबाबू निषाद को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की।
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