हत्या के जुर्म में दो को उम्र कैद
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बांदा। हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पक्षों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त घटना के बाद से मंडल कारागार में बंद हैं।अभियोजन पक्ष के मुताबिक बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव निवासी दिलराज सिंह पुत्र कौशल सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि जलालपुर (बबेरू) गांव का कमल सिंह उर्फ धनकू पुत्र प्रताप सिंह शादी के सिलसिले में अक्सर उसके यहां आता जाता था। इसी दौरान कमल सिंह की गांव के रवींद्र सिंह उर्फ तोप सिंह पुत्र रज्जू सिंह और रामशरण पुत्र रामेश्वर से दोस्ती हो गई।
15 मार्च 2011 को तोप सिंह और रामशरण ने कमल सिंह पर कारतूस चुराने का आरोप लगाते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। तोप सिंह ने कमल सिंह को तमंचे से गोली मार दी। वह लहूलुहान होकर आंगन में गिर पड़ा। दोनों भाग निकले। घायल कमल की जिला अस्पताल में मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने तोप सिंह और रामशरण को तमंचा समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी एसआई कृपाल सिंह ने दोनों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 13 मई को मामला सत्र न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फेरन सिंह पाल ने सात गवाह पेश किए। बुधवार को न्यायाधीश ने सुनाए फैसले में दोनों आरोपियों को धारा 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई। तोप सिंह को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।