फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Kidnapping and sentenced to seven years in rape

अपहरण और दुष्कर्म में सात साल की सजा

Mon, 02 May 2016 11:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Mon, 02 May 2016 11:56 PM IST
विज्ञापन
Kidnapping and sentenced to seven years in rape
लाोक अदालत

बांदा। स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर तीन दिनों तक दुराचार में आरोपी को सात वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा अदालत ने दी है। इस मामले के एक नाबालिग आरोपी की फाइल किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है।

विज्ञापन


घटना बांदा शहर की थी। 17 जुलाई 2013 को कक्षा नौ की छात्रा सुबह स्कूल जा रही थी। घर से कुछ दूर फायर स्टेशन के पास 15 वर्षीय छात्रा को शंकर नगर निवासी जीतू उर्फ विजय चौरसिया पुत्र वंशीलाल और बउवा उर्फ रवि बाइक पर बैठाकर जबरन ले गए। छात्रा के पिता ने 19 जुलाई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन


छात्रा ने बंद कमरे में अदालत को दिए बयान में कहा कि उसका मुंह दबाकर मटौंध ले जाया गया। वहां तीन दिन तक उसे रखकर दोनों ने उसके साथ दुराचार किया। बाद में वह मौका पाकर किसी तरह से भाग निकली और घर आई। पुलिस ने उसका डाक्टरी परीक्षण कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन


विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मिस्कीन अली ने सात गवाह पेश किए। इसमें पीड़ित छात्रा भी शामिल थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम शाम कुमार ने इस केस का फैसला सुनाते हुए अभियुक्त जीतू उर्फ विजय को धारा 376 (1) व धारा 366 आईपीसी में दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष की कठोर कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।


जुर्माना न देने पर चार-चार माह जेल में और बिताना होंगे। जुर्माने आधी रकम पीड़ित बालिका को दी जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने धारा 363 और पास्को एक्ट बरी कर दिया। नाबालिक आरोपी बउवा उर्फ रवि का मामला किशोर न्याय बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed