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अपहरण की आरोपी महजबी को मिली जमानत

Tue, 19 Jan 2021 11:08 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jan 2021 11:08 PM IST
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बांदा। अपहरण के आरोप में जेल गई महिला की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली। 30-30 हजार रुपये की दो जमानतें दाखिल करने आदेश दिए गए हैं।
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बांदा शहर के जरैली कोठी की सरोजनी सोनी ने 23 मई 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र आशीष सोनी 23 मई को दिन में सीएमओ आफिस जाने के लिए घर से निकला था। रिपोर्ट में सरोजनी ने आरोप लगाया था कि दोपहर करीब 12 बजे भूरागढ़ निवासी महजबी निजामी और शहर के छिपटहरी निवासी शोएब और मतीन ने उसके पुत्र का अपहरण कर लिया और अज्ञात स्थान पर रखे हैं। पुलिस ने धारा 364 व 120 बी की रिपोर्ट दर्ज की। बाद में पुलिस ने आशीष को महजबी के भूरागढ़ स्थित घर से ढूंढ निकाला था। सरोजनी सोनी के मुताबिक शोएब और मतीन ने अपनी जिम्मेदारी पर महजबी से 3 लाख रुपये का कर्ज उसके पुत्र आशीष सोनी से दिलाए थे।

सरोजनी के मुताबिक, उसके फोन पर आरोपियों ने कहा कि उधार दिया 3 लाख वापस दे जाओ तभी उसके पुत्र को छोड़ा जाएगा। पुलिस ने पहले धारा 346 की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद धारा 364 में तरमीम की। मंगलवार को आरोपी महजबी की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व आलोक कुमार सिंह ने पैरवी की। दलीलें दी कि कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोपी महिला है। दोनों पक्षों की सुनवाई और दलीलों के बाद विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 30-30 हजार रुपये की जमानत दाखिल करने के आदेश दिए।
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