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एसटीएफ जवानों की हत्या के पूर्व आरोपी को तलब करने की मांग
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बांदा। जुलाई 2007 में फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन तिराहे पर 6 एसटीएफ जवानों की सामूहिक हत्या के मामले में सीबीसीआईडी जांच में क्लीनचिट देने पर विशेष शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर अनीस को पुन: तलब किए जाने की मांग की। अदालत इस पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगी।
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में पूर्व में अभियुक्त बनाए गए अनीस अहमद को धारा 319 सीआरपीसी के तहत तलब किए जाने की अर्जी विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने दी है। शुक्रवार को उन्होंने अदालत के समक्ष बहस की।
कहा कि घटना में अनीस शामिल था। बाद में सीबीसीआईडी से जांच कराकर गवाहों के बयान बगैर क्लीनचिट देकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि अनीस को पुन: तलब किया जाए।
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इस पर अनीस के अधिवक्ता ने बहस करनी चाही, लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति जताई कि अधिवक्ता का वकालतनामा नहीं लगा है। इसलिए इन्हें बहस का अधिकार नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर निर्धारित की है।
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विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में पूर्व में अभियुक्त बनाए गए अनीस अहमद को धारा 319 सीआरपीसी के तहत तलब किए जाने की अर्जी विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने दी है। शुक्रवार को उन्होंने अदालत के समक्ष बहस की।
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कहा कि घटना में अनीस शामिल था। बाद में सीबीसीआईडी से जांच कराकर गवाहों के बयान बगैर क्लीनचिट देकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि अनीस को पुन: तलब किया जाए।
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इस पर अनीस के अधिवक्ता ने बहस करनी चाही, लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति जताई कि अधिवक्ता का वकालतनामा नहीं लगा है। इसलिए इन्हें बहस का अधिकार नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर निर्धारित की है।