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Banda News: छह मामलों में तीन पर दोष सिद्ध, सजा व जुर्माना
Thu, 21 Sep 2023 10:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Thu, 21 Sep 2023 10:42 PM IST
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बांदा। रेलवे से संबंधित आधा दर्जन मामलों में एसीजेएम (रेलवे) सुचेता चौरसिया ने आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर कारावास व जुर्माना से दंडित किया है। इनमें एक दोषी पर तीन और दूसरे पर दो व तीसरे पर एक मुकदमा दर्ज था। एक दोषी भदोही, दूसरा हमीरपुर व तीसरा बांदा शहर का रहने वाला है।
भदोही जिला अंतर्गत ओराई थाना क्षेत्र ओराई गांव निवासी किशन डोम पर चोरी से सबंधित तीन मामले दर्ज थे। तीनों मामलों में आरोपी को नौ-नौ माह की जेल और 2500-2500 जुर्माना लगाया है। माल बरामदगी में उसे तीन-तीन माह की जेल और जुर्माना किया गया।
दो अन्य मामलों में हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनेड़ी गांव निवासी अमित कुमार पर थे। उस पर ये दोनों मामले चोरी और माल बरामदगी से संबंधित थे। एसीजेएम ने चोरी के मामले में सात-सात माह की कैद और जुर्माना किया। माल बरामदगी में तीन-तीन माह की सजा और जुर्माना किया गया है।
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एक अन्य मामले में शहर कोतवाली क्षेत्र के बलखंडी नाका निवासी हिमांशु गुप्ता को चोरी में सात माह की कैद और 1500 रुपये जुर्माना किया गया है। माल बरामदगी में तीन माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी नवेंदु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व पैरवी और अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार सिंह के प्रयास से अभियुक्तों को सजा दिलाने में कामयाबी मिली।
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भदोही जिला अंतर्गत ओराई थाना क्षेत्र ओराई गांव निवासी किशन डोम पर चोरी से सबंधित तीन मामले दर्ज थे। तीनों मामलों में आरोपी को नौ-नौ माह की जेल और 2500-2500 जुर्माना लगाया है। माल बरामदगी में उसे तीन-तीन माह की जेल और जुर्माना किया गया।
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दो अन्य मामलों में हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनेड़ी गांव निवासी अमित कुमार पर थे। उस पर ये दोनों मामले चोरी और माल बरामदगी से संबंधित थे। एसीजेएम ने चोरी के मामले में सात-सात माह की कैद और जुर्माना किया। माल बरामदगी में तीन-तीन माह की सजा और जुर्माना किया गया है।
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एक अन्य मामले में शहर कोतवाली क्षेत्र के बलखंडी नाका निवासी हिमांशु गुप्ता को चोरी में सात माह की कैद और 1500 रुपये जुर्माना किया गया है। माल बरामदगी में तीन माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी नवेंदु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व पैरवी और अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार सिंह के प्रयास से अभियुक्तों को सजा दिलाने में कामयाबी मिली।