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उपभोक्ता आयोग ने वापस दिलाई राशि

Wed, 28 Jul 2021 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jul 2021 12:03 AM IST
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Consumer commission got the amount back
बांदा। एटीएम मशीन से पैसा न निकलने के बाद भी खाते से धनराशि कट जाने के प्रकरण में उपभोक्ता आयोग ने खाताधारक को काटी गई धनराशि 10,000 रुपये बैंक से वापस दिला दिए।
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बंगालीपुरा निवासी उर्मिला चौरसिया ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था कि 30 जनवरी 2019 को वह कचहरी स्थित एसबीआई ब्रांच की एटीएम से 10,000 रुपये निकालने गई थी। मशीन से पैसा नहीं निकला और उसके खाते से कट गया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि बैंक ने 10,000 रुपये फोरम में जमा करके सुलह कर ली थी।
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यह राशि मंगलवार को आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार ने उर्मिला को उनके अधिवक्ता की शिनाख्त के बाद सौंप दी। इसी तरह कटरा निवासी राजेंद्र कुमार कुशवाहा के मामले में आयोग ने जल संस्थान महाप्रबंधक द्वारा जमा किए गए 10,220 रुपये का चेक राजेंद्र को सौंप दिया। इस दौरान आयोग स्टाफ के प्रदीप कुमार, आरिफ अली, विनोद चौबे और शिवकरण आदि मौजूद रहे।
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