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सीबीआई ने कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
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बांदा। बहुचर्चित बालकों के यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन और सह आरोपी उसकी पत्नी दुर्गावती समेत तीन के विरुद्ध पाक्सो अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। यह 233 पेज का बताया गया है। साथ में दो सीडी भी न्यायालय में दाखिल की गई।
सीबीआई इंस्पेक्टर मुस्तफा खां ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत में मुख्य आरोपी रामभवन समेत सह आरोपी दुर्गावती व आकिब (नई दिल्ली) के विरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने अब रिमांड तिथि 17 अगस्त निर्धारित की है। उधर, इस केस के मुख्य आरोपी रामभवन की पत्नी व सह आरोपी दुर्गावती के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर धारा 164 बयानों की नकल मांगी थी।
पिछले तारीख में कोर्ट ने सीबीआई विवेचक को आदेश दिए थे कि बयानों की प्रतियां सह आरोपी के अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन अभी तक नकल उपलब्ध नहीं कराई गई। बयानों की प्रतियां न मिलने से आरोपों पर बहस नहीं हो पा रही। मंगलवार को अधिवक्ता ने पुन: न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है।
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सीबीआई इंस्पेक्टर मुस्तफा खां ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत में मुख्य आरोपी रामभवन समेत सह आरोपी दुर्गावती व आकिब (नई दिल्ली) के विरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने अब रिमांड तिथि 17 अगस्त निर्धारित की है। उधर, इस केस के मुख्य आरोपी रामभवन की पत्नी व सह आरोपी दुर्गावती के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर धारा 164 बयानों की नकल मांगी थी।
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पिछले तारीख में कोर्ट ने सीबीआई विवेचक को आदेश दिए थे कि बयानों की प्रतियां सह आरोपी के अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन अभी तक नकल उपलब्ध नहीं कराई गई। बयानों की प्रतियां न मिलने से आरोपों पर बहस नहीं हो पा रही। मंगलवार को अधिवक्ता ने पुन: न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है।
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