{"_id":"63767834e0a17f77e856cb1f","slug":"banda-two-to-three-years-in-jail-and-fine-for-beating-the-shepherd-banda-news-knp728860911","type":"story","status":"publish","title_hn":"बांदा : चरवाहे को पीटने में दो को तीन साल जेल व जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बांदा : चरवाहे को पीटने में दो को तीन साल जेल व जुर्माना
विज्ञापन
बांदा। सरकारी नल में मवेशियों को पानी पिलाने पर चरवाहे को पीटने के जुर्म में दो दोषियों को अदालत ने तीन साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत से इस केस का फैसला लगभग 19 साल में हुआ।
मरका थाना क्षेत्र के इंगुवा गांव निवासी भगानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 फरवरी 2004 को दोपहर बहू सोनिया व पुत्री लक्षमिनिया मवेशियों को नल में पानी पिलाने गई थी। गांव के ही राजनारायण व झंडू उर्फ अवसर लाल उर्फ भालू यादव ने अभद्रता की।
उसने (भगानी) विरोध किया तो लोगों ने लाठियों से हमलाकर उसे घायल कर दिया। हमलावर भाग गए। पुलिस ने एससीएसटी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। राजनारायण व झंडू को दोषी पाते हुए धारा 325 (जानलेवा हमला) में तीन साल की जेल और 5000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी व विमल सिंह ने पैरवी की।
विज्ञापन
मरका थाना क्षेत्र के इंगुवा गांव निवासी भगानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 फरवरी 2004 को दोपहर बहू सोनिया व पुत्री लक्षमिनिया मवेशियों को नल में पानी पिलाने गई थी। गांव के ही राजनारायण व झंडू उर्फ अवसर लाल उर्फ भालू यादव ने अभद्रता की।
विज्ञापन
उसने (भगानी) विरोध किया तो लोगों ने लाठियों से हमलाकर उसे घायल कर दिया। हमलावर भाग गए। पुलिस ने एससीएसटी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। राजनारायण व झंडू को दोषी पाते हुए धारा 325 (जानलेवा हमला) में तीन साल की जेल और 5000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी व विमल सिंह ने पैरवी की।