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बांदा : दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को सात साल की जेल
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बांदा। दहेज हत्या केस में दोषी पति समेत सास व ससुर को अदालत ने सात साल की जेल की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया। सभी सजाएं साथ चलेंगी। न्यायाधीश ने जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित करने के आदेश भी दिए हैं।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि मृतका मिथलेश कुमारी के पिता दलगंजन कोटार्य ने अतर्रा थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि 15 सितंबर 2015 को उसकी पुत्री को पति व अन्य ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला।
पुलिस ने पति राजेश समेत ससुर होरीलाल व सास कल्ली देवी व देवर रामनरेश के विरुद्ध दहेज अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
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शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद पति राजेश, ससुर होरीलाल व सास कल्ली को दोषी पाया। धारा 304बी में 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई।
अन्य धाराओं में भी जेल-जुर्माना किया। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित करने के आदेश दिए। साथ ही जुर्माना राशि में 10 हजार रुपये मृतका के पिता दलगंजन को देने के भी आदेश दिए हैं।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि मृतका मिथलेश कुमारी के पिता दलगंजन कोटार्य ने अतर्रा थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि 15 सितंबर 2015 को उसकी पुत्री को पति व अन्य ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला।
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पुलिस ने पति राजेश समेत ससुर होरीलाल व सास कल्ली देवी व देवर रामनरेश के विरुद्ध दहेज अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
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शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद पति राजेश, ससुर होरीलाल व सास कल्ली को दोषी पाया। धारा 304बी में 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई।
अन्य धाराओं में भी जेल-जुर्माना किया। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित करने के आदेश दिए। साथ ही जुर्माना राशि में 10 हजार रुपये मृतका के पिता दलगंजन को देने के भी आदेश दिए हैं।