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Banda: छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में चार साल की कैद, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी

Fri, 16 Sep 2022 07:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Fri, 16 Sep 2022 07:05 AM IST
सार

बांदा जिले में पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माना अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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Four years imprisonment and fine of five thousand rupees for the accused of molestation in Banda
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनु सक्सेना ने धारा 452 में चार वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 जुलाई 2015 को रात में एक बजे के करीब पडोसी बृजेश कुमार निवासी पल्हरी रोड मुरवल दरवाजे खोलकर अंदर घुस गया। मां और किशोरी सो रही थी। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस बीच दरवाजे पर सो रहे गृहस्वामी आवाज सुनकर अंदर भागा। उसे देखते ही आरोपी भागने लगा।
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मोहल्ले के लोगों ने पकड़ने प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला। सुबह गृहस्वामी किशोरी को लेकर बबेरू थाना गया। जहां पास्को एक्ट में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

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दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास, पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। वहीं धारा 354 में तीन वर्ष की कारावास व चार हजार जुर्माना किया गया।

जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास व आठ पॉक्सो एक्ट में चार वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा। विशेष अभियोजक रामसुफल सिंह गौर, अमर सिंह गौतम, वीरेंद्र द्विवेदी ने पैरवी की।

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