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बांदाः दो हत्यारोपियों की जमानत याचिका खारिज

Wed, 12 Oct 2022 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 12:24 AM IST
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Bail plea of two killers rejected
बांदा। युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो गई।
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बबेरू थाना क्षेत्र के कोरिन पुरवा गांव में 11 मई को अमित यादव उर्फ लडकू की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। पिता मनोज कुमार ने थाने में हमलावरों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो आरोपियों धर्मेश पुत्र चंद्रभूषण, सूरज पुत्र धनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपियों की ओर सेशन न्यायालय में जमानत अर्जी डाली गई। मामले की सुनवाई कर रहे जनपद न्यायाधीश कमलेश कुच्छल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
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न्यायालय परिसर में युवती से छेड़छाड़
बांदा। न्यायालय परिसर में युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक को वकीलों ने जमकर धुना और पुलिस को सौंप दिया। मंगलवार की दोपहर एसीजेएम न्यायालय के पास किसी मुकदमे के सिलसिले में आई युवती को मनचले ने छेड़ दिया। युवती के शोर मचाने पर वहां मौजूद वकीलों ने युवक की जमकर पिटाई की। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला का कहना है कि युवती की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। युवक से पूछताछ की जा रही है। (संवाद)
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