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Banda News: भाभी की हत्या के मामले में जेल में बंद देवर की जमानत खारिज

Fri, 02 Feb 2024 01:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 02 Feb 2024 01:24 AM IST
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Bail of jailed brother-in-law rejected in case of sister-in-law's murder
चित्रकूट। अवैध संबंधों को लेकर भाभी की हत्या के मामले में जेल में बंद देवर का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निरस्त कर दिया।
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गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देउंधा गांव में एक महिला रिंकू देवी की हत्या कर दी गई थी। मृतका के ससुर श्रीचंद्र ने इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान यह बात सामने आई थी कि मृतका के देवर लवलेश ने ही अवैध संबंधों को लेकर उसकी हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देवर लवलेश को गिरफ्तार कर लिया था। हत्यारोपित की ओर से अधिवक्ता के जरिए न्यायालय सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले की जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। रंजिश के चलते लाइसेंसी रायफल से फायरिंग करने के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 2 जनवरी को कर्वी कोतवाली में शिवरामपुर निवासी शिवभजन पटेल ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 1 जनवरी 2024 की रात शिवरामपुर निवासी घनश्याम सिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से उसे जान से मारने की नियत से पांच राउंड फायर किए। इस दौरान वह जान बचाकर अपनी दुकानों की ओर भाग गया। शिकायतकर्ता के अनुसार अपनी दबंगई कायम रखने के लिए घनश्याम सिंह ने फायरिंग की थी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आरोपी घनश्याम सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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