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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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बांदा। न्यायालय कर्मी का मोबाइल चुराने वाले और 110 ग्राम नशीले पाउडर के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
न्यायालय के लिपिक कामता सिंह को 2 दिसंबर 2021 को कौशांबी के पास बस में नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल और रुपये निकाल लिए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तेलियर गंज (प्रयागराज) निवासी आरोपी सरफराज को 14 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से मोबाइल और नशीला पाउडर बरामद हुआ था। आरोपी सरफराज जेल में है।
मंगलवार को सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ऋषि कुमार ने आरोपी सरफराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। एक अन्य मामले में हत्यारोपी कृष्णा नगर (अतर्रा) निवासी ओम प्रकाश की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने जमानत का विरोध किया। (संवाद)
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न्यायालय के लिपिक कामता सिंह को 2 दिसंबर 2021 को कौशांबी के पास बस में नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल और रुपये निकाल लिए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तेलियर गंज (प्रयागराज) निवासी आरोपी सरफराज को 14 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से मोबाइल और नशीला पाउडर बरामद हुआ था। आरोपी सरफराज जेल में है।
मंगलवार को सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ऋषि कुमार ने आरोपी सरफराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। एक अन्य मामले में हत्यारोपी कृष्णा नगर (अतर्रा) निवासी ओम प्रकाश की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने जमानत का विरोध किया। (संवाद)
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