फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Attachment of Poxo Act accused dismissed

पॉक्सो एक्ट के आरोपी की कुर्की की अर्जी खारिज

Thu, 16 Jul 2020 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2020 11:49 PM IST
विज्ञापन
Attachment of Poxo Act accused dismissed
बांदा। छेड़छाड़ के फरार आरोपी की कुर्की के लिए पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा दी गई अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। इसके पूर्व जारी धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस पुलिस ने नियमानुसार तामील नहीं कराई थी।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में धारा 83 के तहत दी अर्जी को खारिज करते हुए धारा 82 की तामील नियमों के मुताबिक पुन: कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक और संयुक्त निदेशक (अभियोजन) को आदेश की प्रति भेजकर कहा है कि सभी थानाध्यक्षों और उप निरीक्षकों को न्यायालय के आदेशों की तामील की अवधि के अनुसार कराए जाने के निर्देश दें।
विज्ञापन

देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव में छेड़छाड़ 354ख व 342 आईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त राजेश उर्फ राजकुमार पुत्र ताम्रध्वज फरार है। उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट और धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी हो चुकी है। देहात कोतवाली के उप निरीक्षक/विवेचक आरपी यादव ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी देकर अनुरोध किया कि धारा 83 का आदेश जारी किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश/एडीजे (पंचम) मोहम्मद रिजवान अहमद ने सुनवाई के दौरान केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में कहा कि केस डायरी के मुताबिक नोटिस को गवाहों के सामने अभियुक्त के दरवाजे पर चस्पा किया गया। लेकिन इसकी प्रति न्यायालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने का उल्लेख नहीं है। न ही अभियुक्त के गांव में डुग्गी/मुनादी पिटवाई गई।

विवेचक ने धारा 82 सीआरपीसी का नियमानुसार तामीला नहीं कराया, जबकि धारा 83 का आदेश लेने के लिए धारा 82 का तामीला जरूरी है। कहा कि धारा 83 के आदेश जारी करने का कोई विधि संगत आधार नहीं है। न्यायाधीश ने उप निरीक्षक की अर्जी खारिज करते हुए धारा 82 (अभियुक्त की हाजिरी की नोटिस) पुन: जारी करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed