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Banda News: 24 वर्ष बाद ट्रक चालक को एक वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना

Sat, 27 Sep 2025 08:26 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 08:26 PM IST
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After 24 years, truck driver sentenced to one year, fined Rs 10,000
बांदा। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत होने पर दोषी पाए गए ट्रक चालक को 24 वर्ष बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पिता साहू की अदालत ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मटौंध थाना क्षेत्र में दो जुलाई 2001 को जनपद रायबरेली के थाना मोहम्मदगंज क्षेत्र के ग्राम हंसराज निवासी दोषी मुस्ताक अहमद पुत्र मोहम्मद शरीक ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चला रहा था। इस दौरान बाइक सवार मटौंध कस्बा निवासी हरिश्चंद्र को टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने पर उसकी मौत हो गई। उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस मामले पर मृतक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी ट्रक चालक मुस्ताक अहमद को अदालत ने सजा सुनाई।
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