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आश्रम पद्धति विद्यालय के राशन में मिलावट, 20 हजार जुर्माना

Sat, 08 Feb 2020 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 12:04 AM IST
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Adulteration in Ashram system school ration, 20 thousand fine
बांदा। आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की सामग्री घटिया पाए जाने पर मेस प्रभारी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मिलावट पाए जाने के अन्य चार मामलों में व्यापारियों पर भी 40 हजार रुपये जुर्माना हुआ है।
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दिसंबर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिल्ला रोड स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय के भोजनालय (मेस) की जांच की थी। यहां खाद्य सामग्री (राशन) के छह नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। लखनऊ से इन नमूने की आई जांच रिपोर्ट में बेसन में मिलावट बताई गई।
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इस पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मेस प्रभारी के विरुद्ध केस दायर किया था। सुनवाई के बाद अब एडीएम ने मेस इंचार्ज अलीगढ़ निवासी सुनील सैनी पर 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। यह जुर्माना राशि 15 दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया है।
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इसी तरह दूध में मिलावट पाए जाने पर लामा (देहात कोतवाली) निवासी दयाराम, पनीर में मिलावट पर मढ़िया नाका निवासी लवलेश गुप्ता, हल्दी में मिलावट पर कालूकुआं निवासी कैलाशचंद्र और सरसों के तेल में मिलावट पर व्यवसायी ओमप्रकाश (अतर्रा) पर 10-10 हजार जुर्माना किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि इन सभी को 15 दिन में जुर्माना राशि जमा करना होगी। वरना आरसी जारी की जाएगी।
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