फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   बिसंडा अध्यक्ष की रिट हाईकोर्ट ने खारिज की

बिसंडा अध्यक्ष की रिट हाईकोर्ट ने खारिज की

Tue, 04 Feb 2014 02:08 PM IST
Banda
Banda Updated Tue, 04 Feb 2014 02:08 PM IST
विज्ञापन
बांदा। नगर पंचायत, बिसंडा चेयरमैन द्वारा वित्तीय अधिकार सीज किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने डीएम की संस्तुति और शासन के आदेश को औचित्य मानते हुए याचिका निरस्त की।
विज्ञापन

नगर पंचायत सदस्य रामकिंकर, रोहिणी देवी सहित 5 सदस्यों ने 6 माह पूर्व कमिश्नर व डीएम से शिकायत की थी कि चेयरमैन द्वारा कीटनाशक व फागिंग मशीन खरीद में अनियमितताएं की गईं हैं। और भी कई आरोप लगाए थे। तत्कालीन अतर्रा एसडीएम सुनील कुमार वर्मा ने जांच की और आरोप सही पाते हुए डीएम को रिपोर्ट दी। डीएम ने शासन को अवगत कराते हुए चेयरमैन से जवाब मांगा। लेकिन संतोषजनक उत्तर न देने पर डीएम की संस्तुति पर शासन ने जनवरी माह में चेयरमैन के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए। नगर पालिका अधिनियम के तहत उप जिलाधिकारी सीबी सिंह को प्रशासक/अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।
विज्ञापन

उधर, वित्तीय अधिकार सीज किए जाने के मामले में चेयरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने डीएम की संस्तुति और शासन के आदेश को औचित्यपूर्ण मानकर अध्यक्ष की याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed