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दुर्घटना में मौत पर 27 लाख दिलाए

Sat, 12 Nov 2016 11:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 12 Nov 2016 11:43 PM IST
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2.7 million earned on accident
court

बांदा। दुर्घटना में सफाई कर्मी की मौत पर अदालत ने पीड़ित परिवार को बीमा कंपनी से 27 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई। शहर के मर्दन नाका हरिजन बस्ती निवासी संतोष कुमार पुत्र परदेसी सात नवंबर 2015 को साथियों के साथ बाइक पर चित्रकूट से वापस आ रहा था।

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राष्ट्रीय राजमार्ग में सुदिनपुर गांव के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार उसकी और दोनों साथियों की मौत हो गई थी। मृतक संतोष कुमार नगर पालिका में सफाई कर्मी था। उसकी मां रामादेवी ने बोलेरो का बीमा करने वाली श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया था।
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शनिवार को अपर जिला जज अरुण कुमार मल्ल ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराते हुए 27 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई। इसमें मृतक की मां रामादेवी को 3 लाख, पत्नी रामकली को 6 लाख और पुत्र व पुत्री पूनम, कृष्णा, गोपी, सोनी, अंतरा, समर को 3-3 लाख रुपये मिलेंगे।
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