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आखिरी दिन बिक गए 15 करोड़ के बीएस-3 वाहन
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
Updated Sat, 01 Apr 2017 12:25 AM IST
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शोरूम में शुक्रवार को उमड़ी खरीदारों की भीड़।
- फोटो : amarujala
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर लगाई गई रोक के आदेश ने इस श्रेणी के वाहनों का कारोबार रातोंरात परवान चढ़ा दिया। विक्रेताओं ने आनन-फानन में दामों में काफी छूट देकर शोरूम के सारे वाहन बेच डाले। बांदा में लगभग तीन सैकड़ा वाहनों की बिक्री हुई। इनसे तकरीबन 15 करोड़ रुपये कीमत के रूप में प्राप्त हुए। सुबह से देर रात तक शोरूमों में ग्राहकों की होड़ लगी रही।
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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-3 मानक वाले वाहनों को प्रतिबंधित करते हुए इनकी खरीदफरोख्त पर पहली अप्रैल से रोक लगा दी है। प्रतिबंध के पीछे इन वाहनों से प्रदूषण अधिक फैलना बताया गया है। इस आदेश के बाद इस श्रेणी के वाहन विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। प्रतिबंध की पूर्व संख्या 31 मार्च की रात तक बांदा में लगभग तीन सैकड़ा बीएस-3 श्रेणी के वाहन बिक गए। इनमें करीब 50 ट्रक, एक स्कूली बस, 180 बाइक और 70 छोटे फोर व्हीलर शामिल हैं।
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शहर में स्थित मणि मोटर्स एजेंसी के प्रोप्राइटर अनूप अग्रवाल ने बताया कि अंतिम दिन लगभग 40 बाइक बिकीं। लगभग पांच हजार रुपये प्रति बाइक छूट दी गई। इसी तरह जय टीवीएस शोरूम से 60 दो पहिया वाहन बेचे गए। महिंद्रा शोरूम से लगभग 40 दोपहिया वाहन बिके। होंडा शोरूम में भी ग्राहकों की भीड़ रही। बजाज एजेंसी के मैनेजर अर्जुन सिंह ने बताया कि जनवरी माह में कंपनी ने पत्र के जरिए बीएस-3 श्रेणी के सभी वाहन मार्च माह तक बेच देने को कहा था।
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यह भी कहा था कि कंपनी यह वाहन कंपनी किसी हाल में वापस नहीं लेगी। उधर, अंतिम दिन भारी छूट की खबर पाकर शोरूम और एजेंसियों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। 20 हजार रुपये तक छूट की चर्चा गरमाई रही। हालांकि एजेंसी डीलरों ने ग्राहकों की भीड़ का फायदा उठाकर ज्यादा छूट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद बीएस-3 श्रेणी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है।
नतीजे में शुक्रवार को अंतिम दिन इन वाहनों की बड़ी संख्या में हुई बिक्री के साथ ही यहां संभागीय परिवहन कार्यालय में देर रात तक इनके रजिस्ट्रेशन की होड़ रही। आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक गरीबचंद्र ने बताया कि इन वाहनों के पंजीकरण से लगभग तीन लाख रुपये राजस्व जमा हुआ है। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब बीएस-3 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा।