{"_id":"59f615794f1c1ba7678b85ba","slug":"121509299577-banda-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पहली से 7 तक होंगे निकाय चुनाव के नामांकन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पहली से 7 तक होंगे निकाय चुनाव के नामांकन
Updated Sun, 29 Oct 2017 11:22 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पहली से 7 तक होंगे निकाय चुनाव के नामांकन
बांदा। दूसरे चरण में हो रहे जनपद के सभी निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही नामांकन स्थल आदि भी निर्धारित कर दिए गए हैं। पहली नवंबर से नामांकन शुरू होंगे। यह 7 नवंबर तक चलेंगे। इसके पूर्व 31 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे।
बांदा जनपद के सभी आठ निकायों के चुनाव दूसरे चरण में होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक पहली से 7 नवंबर तक रोजाना सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। इनकी जांच 8 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 10 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 11 बजे चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 26 नवंबर को सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक सभी निकायों में एक साथ वोट पड़ेंगे। मतगणना पहली दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बांदा शहर स्थित जीआईसी में बांदा नगर पालिका और तिंदवारी व मटौंध नगर पंचायतों के नामांकन पत्र दाखिल होंगे। हिंदू इंटर कालेज अतर्रा में अतर्रा नगर पालिका परिषद सहित बिसंडा व ओरन नगर पंचायतों के पर्चे दाखिल किए जाएंगे। बबेरू तहसील में बबेरू नगर पंचायत और नरैनी तहसील कार्यालय में नरैनी नगर पंचायत के नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया होगी। पहली दिसंबर को बांदा नगर पालिका सहित तिंदवारी व मटौंध नगर पंचायत की मतगणना बांदा स्थित मंडी समिति (तिंदवारी रोड) परिसर में होगी। अतर्रा नगर पालिका व बिसंडा तथा ओरन नगर पंचायतों के वोट हिंदू इंटर कालेज में गिने जाएंगे। बबेरू और नरैनी की मतगणना उन्हीं तहसीलों में होगी।
विज्ञापन
ढाई लाख से अधिक लेकर चलने पर रोक
बांदा। निकाय चुनाव में भी कैश लेकर चलना आसान नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव की तरह इस पर भी निर्वाचन आयोग ने पाबंदियां लगाकर निगाहें गड़ा दी हैं। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त न होने तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ ढाई लाख रुपये से ज्यादा नगद लेकर नहीं चल सकेगा। जांच में इन ढाई लाख रुपये की आमद का स्रोत भी बताना होगा।
8 को जांच और 10 को होगी नाम वापसी
11 को चुनाव चिन्ह आवंटन, 26 को वोटिंग
बांदा और अतर्रा समेत बबेरू, नरैनी में नामांकन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
बांदा। दूसरे चरण में हो रहे जनपद के सभी निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही नामांकन स्थल आदि भी निर्धारित कर दिए गए हैं। पहली नवंबर से नामांकन शुरू होंगे। यह 7 नवंबर तक चलेंगे। इसके पूर्व 31 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे।
बांदा जनपद के सभी आठ निकायों के चुनाव दूसरे चरण में होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक पहली से 7 नवंबर तक रोजाना सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। इनकी जांच 8 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 10 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 11 बजे चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 26 नवंबर को सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक सभी निकायों में एक साथ वोट पड़ेंगे। मतगणना पहली दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी।
विज्ञापन
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बांदा शहर स्थित जीआईसी में बांदा नगर पालिका और तिंदवारी व मटौंध नगर पंचायतों के नामांकन पत्र दाखिल होंगे। हिंदू इंटर कालेज अतर्रा में अतर्रा नगर पालिका परिषद सहित बिसंडा व ओरन नगर पंचायतों के पर्चे दाखिल किए जाएंगे। बबेरू तहसील में बबेरू नगर पंचायत और नरैनी तहसील कार्यालय में नरैनी नगर पंचायत के नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया होगी। पहली दिसंबर को बांदा नगर पालिका सहित तिंदवारी व मटौंध नगर पंचायत की मतगणना बांदा स्थित मंडी समिति (तिंदवारी रोड) परिसर में होगी। अतर्रा नगर पालिका व बिसंडा तथा ओरन नगर पंचायतों के वोट हिंदू इंटर कालेज में गिने जाएंगे। बबेरू और नरैनी की मतगणना उन्हीं तहसीलों में होगी।
विज्ञापन
ढाई लाख से अधिक लेकर चलने पर रोक
बांदा। निकाय चुनाव में भी कैश लेकर चलना आसान नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव की तरह इस पर भी निर्वाचन आयोग ने पाबंदियां लगाकर निगाहें गड़ा दी हैं। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त न होने तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ ढाई लाख रुपये से ज्यादा नगद लेकर नहीं चल सकेगा। जांच में इन ढाई लाख रुपये की आमद का स्रोत भी बताना होगा।
8 को जांच और 10 को होगी नाम वापसी
11 को चुनाव चिन्ह आवंटन, 26 को वोटिंग
बांदा और अतर्रा समेत बबेरू, नरैनी में नामांकन
अमर उजाला ब्यूरो