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उत्तर प्रदेश में घरेलू सामान हुए और सस्ते

Wed, 08 May 2013 12:38 AM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Wed, 08 May 2013 12:38 AM IST
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ban on gutkha but cigarettes are cheap in uttar pradesh

उत्तर प्रदेश सरकार ने तपिश भरी इस गर्मी में रोजमर्रा की वस्तुओं को कुछ सस्ता करके आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है।

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घर बनाने के लिए लोगों को सरिया या लोहे के सामान, मटर का बेसन, चम्मच, लघु सिंचाई के उपकरण ट्रेडल पंप और चीनी की मिठाई के साथ सिगरेट व सिगार को सस्ता कर दिया है।

वैट की दरों में संशोधन
इसके लिए मूल्य संवर्धित टैक्स (वैट) और प्रवेश कर की दरों में संशोधन कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है। नई दरें वाणिज्यकर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगी।
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प्रदेश में स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम 2007 के अंतर्गत लोहे व इस्पात पर लगने वाला प्रवेश कर 5 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सरिया और लोहे से बने उत्पादन सस्ते हो जाएंगे।
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इसके साथ ही 31 मार्च 2011 को 5 फीसदी प्रवेश कर लिए जाने संबंधी जारी अधिसूचना भी रद्द कर दी गई है।

नान वैट गुड्स की अनुसूची चार में दर्ज सिगरेट व सिगार पर लगने वाले 50 फीसदी वैट की दर को कम करते हुए 25 फीसदी कर दिया गया है। इससे प्रदेश में सिगरेट और सिगार पहले की अपेक्षा सस्ता हो जाएगा।

छोटे किसानों को फायदा
इसी तरह छोटे किसानों के इस्तेमाल में आने वाले ट्रेडल पंप (पैडल पंप) और मटर से बने बेसन को कर मुक्त कर दिया गया है। अभी तक इस पर साढ़े 12 प्रतिशत वैट लगता था।

इसी तरह स्टील के चम्मच को कटलरी उत्पाद से हटाते हुए वर्तन की श्रेणी में शामिल करते कर दिया है। अभी तक इसकी खरीद पर साढ़े 12 प्रतिशत वैट अदा करना पड़ता था अब मात्र 4 प्रतिशत देना होगा।

इसी तरह वैट की अनुसूची एक में शामिल खांडसारी शुगर से बनी कुलिया (चीनी की मिठाई) को कर मुक्त करने का निर्णय किया गया है। इस पर अभी तक 4 प्रतिशत वैट लिया जा रहा है।

इससे पहले धार्मिक संस्थानों द्वारा बेचे जाने वाले प्रसाद, भोग या महाभोग, पंचामृत, मिश्री, बताशा, विभूति, इलायचीदाना, गट्टा, कम्पट चरस और बूरा को कर मुक्त किया जा चुका है।

न्यू इंडिया करेगी व्यापारियों का दुर्घटना बीमा
प्रदेश के व्यापारियों की दुर्घटना बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में निविदा संबंधी कार्योत्तर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए बीमा कंपनी को 4,31,88,300 प्रीमियम धनराशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।


गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों की दुर्घटना बीमा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में पहले ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया जा चुका है।

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