फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Will be able to cast votes by showing 17 types of identity cards

17 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर डाल सकेंगे वोट

Tue, 20 Apr 2021 09:49 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Apr 2021 09:49 PM IST
विज्ञापन
Will be able to cast votes by showing 17 types of identity cards
बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को 17 प्रकार के पहचान पत्र में किसी एक को दिखाकर वोटिंग करने का मौका मिलेगा। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को वोटिंग करने का अधिकार दिलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहचान पत्रों का प्रयोग करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। किसी एक प्रकार का पहचान पत्र दिखाकर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
विज्ञापन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने मंगलवार को बताया कि तीसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची में दर्ज वोटरों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 17 प्रकार वाले पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है।
विज्ञापन

निर्धारित विकल्प में से किसी को एक को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से उनके कर्मचारियों के लिए जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके साथ फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत डीड, फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और राशन कार्ड दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

इन सब में कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध हो वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया से की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed