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17 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर डाल सकेंगे वोट
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बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को 17 प्रकार के पहचान पत्र में किसी एक को दिखाकर वोटिंग करने का मौका मिलेगा। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को वोटिंग करने का अधिकार दिलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहचान पत्रों का प्रयोग करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। किसी एक प्रकार का पहचान पत्र दिखाकर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने मंगलवार को बताया कि तीसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची में दर्ज वोटरों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 17 प्रकार वाले पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है।
निर्धारित विकल्प में से किसी को एक को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से उनके कर्मचारियों के लिए जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
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इसके साथ फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत डीड, फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और राशन कार्ड दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
इन सब में कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध हो वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया से की जाएगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने मंगलवार को बताया कि तीसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची में दर्ज वोटरों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 17 प्रकार वाले पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है।
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निर्धारित विकल्प में से किसी को एक को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से उनके कर्मचारियों के लिए जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
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इसके साथ फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत डीड, फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और राशन कार्ड दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
इन सब में कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध हो वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया से की जाएगी।