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मतगणना केंद्रों में डबल मास्क का प्रयोग होगा अनिवार्य
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बलरामपुर। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान जिले के सभी ब्लॉकों के मतगणना केंद्रों पर डबल मास्क का प्रयोग करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार व अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को मतगणना केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों व उनके एजेंटों को हैंड सैनिटाइजर रखना और उसका प्रयोग करना जरूरी होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने गुरुवार को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की दो मई से शुरु होने वाली मतगणना के दौरान उम्मीदवारों व उनके एजेंटों को अस्पतालों से कोरोना की जांच रिपोर्ट देने के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। मतगणना केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रुप से कराया जाएगा।
बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्रों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना केंद्रों के परिसर में प्रवेश के लिए संबंधित ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी पास जारी करेंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार व अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को न तो पास जारी किया जाएगा और न ही मतगणना केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मतगणना एजेंटों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व प्रत्याशियों की तरफ से केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के साथ सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी।
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मतगणना केंद्रों पर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को हमेशा डबल मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा। सभी प्रत्याशियों, निर्वाचन व मतगणना अभिकर्ताओं को काउंटिंग स्थलों पर हैंड सैनिटाइजर रखना और उसका नियमित प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सभी मतगणना केंद्रों के कोविड हेल्पडेस्क पर सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य आवश्यक उपकरण सहित पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहेगा।
प्रत्येक मतगणना केंद्र पर चिकित्सकों की टीम के साथ एक एंबुलेंस रहेगी। पर्याप्त फोर्स लगाने के लिए एसपी हेमंत कुटियाल, मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था के लिए सीडीओ रिया केजरीवाल, स्वास्थ्य उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ डॉ. विजय बहादुर सिंह और अन्य व्यवस्थाओं के लिए तीनों तहसीलों के एसडीएम को डीएम की तरफ से जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने गुरुवार को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की दो मई से शुरु होने वाली मतगणना के दौरान उम्मीदवारों व उनके एजेंटों को अस्पतालों से कोरोना की जांच रिपोर्ट देने के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। मतगणना केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रुप से कराया जाएगा।
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बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्रों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना केंद्रों के परिसर में प्रवेश के लिए संबंधित ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी पास जारी करेंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार व अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को न तो पास जारी किया जाएगा और न ही मतगणना केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मतगणना एजेंटों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व प्रत्याशियों की तरफ से केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के साथ सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी।
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मतगणना केंद्रों पर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को हमेशा डबल मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा। सभी प्रत्याशियों, निर्वाचन व मतगणना अभिकर्ताओं को काउंटिंग स्थलों पर हैंड सैनिटाइजर रखना और उसका नियमित प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सभी मतगणना केंद्रों के कोविड हेल्पडेस्क पर सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य आवश्यक उपकरण सहित पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहेगा।
प्रत्येक मतगणना केंद्र पर चिकित्सकों की टीम के साथ एक एंबुलेंस रहेगी। पर्याप्त फोर्स लगाने के लिए एसपी हेमंत कुटियाल, मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था के लिए सीडीओ रिया केजरीवाल, स्वास्थ्य उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ डॉ. विजय बहादुर सिंह और अन्य व्यवस्थाओं के लिए तीनों तहसीलों के एसडीएम को डीएम की तरफ से जिम्मेदारियां सौंपी गई है।