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Balrampur News: चोरी के मामले में दो दोषियों को सजा

Mon, 15 Jul 2024 10:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 15 Jul 2024 10:56 PM IST
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Two culprits sentenced in theft case
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन उतरौला योगेंद्र चौधरी ने चोरी के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। दोनों को जेल में बिताई गई अवधि और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोतवाली उतरौला में नरसिंह नारायन मिश्र ने पांच जुलाई 2000 को चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने बिलाल अहमद और समीउल्ला से चोरी का सामान बरामद किया था। जांच के बाद दोनों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने बिलाल अहमद और समीउल्ला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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