फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Three-year sentence for theft

Balrampur News: चोरी के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Tue, 14 Oct 2025 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 14 Oct 2025 11:36 PM IST
विज्ञापन
Three-year sentence for theft
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने मंगलवार को चोरी के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एक वर्ष में ही वाद का निस्तारण करा दिया गया है।
विज्ञापन

देहात क्षेत्र के ग्राम फुलवरिया बाईपास निवासी अनीता साहू ने 26 जुलाई 2024 को केस दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही विपक्षी राजन यादव ने चोरी की है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राजन यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed