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Balrampur News: चोरी के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Tue, 14 Oct 2025 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 14 Oct 2025 11:36 PM IST
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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने मंगलवार को चोरी के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एक वर्ष में ही वाद का निस्तारण करा दिया गया है।
देहात क्षेत्र के ग्राम फुलवरिया बाईपास निवासी अनीता साहू ने 26 जुलाई 2024 को केस दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही विपक्षी राजन यादव ने चोरी की है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राजन यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है।
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देहात क्षेत्र के ग्राम फुलवरिया बाईपास निवासी अनीता साहू ने 26 जुलाई 2024 को केस दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही विपक्षी राजन यादव ने चोरी की है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राजन यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है।
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