{"_id":"5fd3aa8a8ebc3e3e771983f0","slug":"shops-will-be-canceled-on-sale-of-fertilizers-without-qr-code-balrampur-news-lko554342485","type":"story","status":"publish","title_hn":"क्यूआर कोड के बिना उर्वरकों की बिक्री पर निरस्त होंगी दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
क्यूआर कोड के बिना उर्वरकों की बिक्री पर निरस्त होंगी दुकानें
विज्ञापन
बलरामपुर। क्यूआर कोड के बिना उर्वरकों की बिक्री करने वालों की दुकानें निरस्त कर दी जाएंगी। पीओएस मशीन में स्टॉक शून्य होने पर ही उर्वरकों की उठान कर सकेंगे। जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने शुक्रवार को जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन स्तर से जिले के उर्वरकों के वितरण की समीक्षा नियमित की जा रही है। समय-समय पर जिले भर के थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों व पीओएस मशीन में स्टॉक समतुल्य रखने का निर्देश दिया जा रहा है जिसके आधार पर ही शासन स्तर से जिले को उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है।
जिले के कई विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत मिली है कि पीओएस मशीन से स्टॉक न खारिज करके सीधे उर्वरकों की बिक्री की जा रही है जिससे स्टॉक मिलान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को अपनी दुकान पर फर्म का नाम व स्टॉक बोर्ड-रेट हर हाल में लगाना होगा।
विज्ञापन
पीओएस मशीन से स्टॉक प्राप्त करने के बाद किसानों के आधार व जोत के अनुसार ही उर्वरकों का वितरण करना होगा। जिला कृषि अधिकारी ने जिले के सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि अपने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं से बिना स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस की वैधता तिथि व क्यूआर कोड देखे बिना उर्वरकों की बिक्री कदापि न करें।
निर्देश का पालन न करने वाले थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दुकानें निरस्त कर दी जाएंगी।
विज्ञापन
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन स्तर से जिले के उर्वरकों के वितरण की समीक्षा नियमित की जा रही है। समय-समय पर जिले भर के थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों व पीओएस मशीन में स्टॉक समतुल्य रखने का निर्देश दिया जा रहा है जिसके आधार पर ही शासन स्तर से जिले को उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है।
विज्ञापन
जिले के कई विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत मिली है कि पीओएस मशीन से स्टॉक न खारिज करके सीधे उर्वरकों की बिक्री की जा रही है जिससे स्टॉक मिलान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को अपनी दुकान पर फर्म का नाम व स्टॉक बोर्ड-रेट हर हाल में लगाना होगा।
विज्ञापन
पीओएस मशीन से स्टॉक प्राप्त करने के बाद किसानों के आधार व जोत के अनुसार ही उर्वरकों का वितरण करना होगा। जिला कृषि अधिकारी ने जिले के सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि अपने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं से बिना स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस की वैधता तिथि व क्यूआर कोड देखे बिना उर्वरकों की बिक्री कदापि न करें।
निर्देश का पालन न करने वाले थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दुकानें निरस्त कर दी जाएंगी।