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बलरामपुर में चुनाव व त्चुनाव व त्योहार को लेकर धारा 144 लागू

Wed, 07 Apr 2021 08:13 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 08:13 PM IST
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Section 144 applied for election and elections and festivals in Balrampur
बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व त्योहारों को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 16 मई तक नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। डीएम श्रुति ने आदेश निर्गत कर सभी लोगों को इसका पालन करने का निर्देश दिया है।
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डीएम ने बुधवार को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो एक अप्रैल से शुरू होकर दो मई तक मतगणना के साथ समाप्त होगी। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तुलसीपुर तहसील में स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर परिसर में एक माह तक मेला लगता है।
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13/14 अप्रैल से चंद्र दर्शन के अनुसार रमजान शुरू होगा और ईद नमाज के साथ समाप्त होगा। इन परिस्थितियों के चलते शांति भंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से 16 मई तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नामांकन करने वाले दावेदारों को धारा 144 के साथ-साथ कोरोना प्रोटोकाल का भी पालन करना होगा। नामांकन कक्ष के 200 मीटर के अंदर दावेदार के साथ सिर्फ एक समर्थक ही अंदर प्रवेश करेगा।
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