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सैनिटाइजेशन से टूटेगी कोरोना संक्रमण की चेन
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बलरामपुर। सैनिटाइजेशन से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार पर काबू पाने के लिए शहरों व गांवों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है।
डीएम श्रुति ने बताया कि 31 मई की सुबह सात बजे तक के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जिले के तीनों तहसीलों के एसडीएम व सीओ के साथ कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने सोमवार को बताया कि कोरोना महामारी पर रोकथाम के लिए जिले में 31 मई तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है।
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आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गैर जरुरत वाली दुकानें खुली पाई गई तो उनका चालान काटा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर कराए जाएंगे। परिवहन बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों कों ही शामिल होने की अनुमति दी गई है।
प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कराएंगे। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग कंट्रोल रूम से आक्सीजन संबंधी समस्याओं का निराकरण कराएंगे।
अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ पहली बार में एक हजार रुपए और दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
शादी समारोह में 25 लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई है। आंशिक कर्फ्यू के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोविड महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा। आंशिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु, दवा, कीटनाशक व कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। शेष दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
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डीएम श्रुति ने बताया कि 31 मई की सुबह सात बजे तक के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जिले के तीनों तहसीलों के एसडीएम व सीओ के साथ कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है।
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जिलाधिकारी ने सोमवार को बताया कि कोरोना महामारी पर रोकथाम के लिए जिले में 31 मई तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है।
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आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गैर जरुरत वाली दुकानें खुली पाई गई तो उनका चालान काटा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर कराए जाएंगे। परिवहन बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों कों ही शामिल होने की अनुमति दी गई है।
प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कराएंगे। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग कंट्रोल रूम से आक्सीजन संबंधी समस्याओं का निराकरण कराएंगे।
अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ पहली बार में एक हजार रुपए और दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
शादी समारोह में 25 लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई है। आंशिक कर्फ्यू के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोविड महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा। आंशिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु, दवा, कीटनाशक व कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। शेष दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।