फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Person keeping a pistol sentenced after 27 years

Balrampur News: तमंचा रखने वाले को 27 वर्ष बाद सजा

Wed, 25 Feb 2026 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
Person keeping a pistol sentenced after 27 years
बलरामपुर। जेएम द्वितीय मेघाली सिंह ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अवैध तमंचा रखने वाले को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोषी ने सात दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 27 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन

गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम जानकीनगर निवासी विनय कुमार वर्मा को पुलिस ने 11 मई 1999 को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। सात दिन बाद जमानत मिलने पर आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद विनय कुमार वर्मा को तमंचा रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed