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उद्यमियों को उद्योग लगाने पर मिलेगी 35 प्रतिशत की छूट
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बलरामपुर। सूक्ष्म उद्यमियों को उद्योग लगाने पर उद्यान विभाग की तरफ से 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। उद्यान विभाग में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सूक्ष्म इकाई का उद्योग लगाने वालों से आवेदन करने की अपील की गई है।
जिला उद्यान अधिकारी लाल बहादुर मौर्य ने शनिवार को बताया कि प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले इकाईयों की स्थापना कराने के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत विभिन्न सेक्टर में उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिनके लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। फल/ सब्जी प्रसंस्करण, बेकरी/कंफैक्शनरी उत्पाद, दुग्ध, वसा/तेल, लघु वनो उत्पाद, मसाला प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मत्स्य, सी-फूड, मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण में उद्योग लगाने वाले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत लाभार्थियों की डीपीआर तैयार कराने और उद्योग लगाने में सहयोग किया जाएगा।
पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये तक प्राप्त कर समय विभाग की वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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जिला उद्यान अधिकारी लाल बहादुर मौर्य ने शनिवार को बताया कि प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले इकाईयों की स्थापना कराने के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत विभिन्न सेक्टर में उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिनके लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। फल/ सब्जी प्रसंस्करण, बेकरी/कंफैक्शनरी उत्पाद, दुग्ध, वसा/तेल, लघु वनो उत्पाद, मसाला प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मत्स्य, सी-फूड, मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण में उद्योग लगाने वाले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत लाभार्थियों की डीपीआर तैयार कराने और उद्योग लगाने में सहयोग किया जाएगा।
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पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये तक प्राप्त कर समय विभाग की वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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