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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 23 Feb 2024 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 23 Feb 2024 11:55 PM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि एक महिला ने नौ दिसंबर 2018 को पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव निवासी पारस यादव पांच दिसंबर को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के दलित जाति से जुड़े होने के कारण उतरौला थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी पारस यादव को दुष्कर्म करने को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि एक महिला ने नौ दिसंबर 2018 को पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव निवासी पारस यादव पांच दिसंबर को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के दलित जाति से जुड़े होने के कारण उतरौला थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी पारस यादव को दुष्कर्म करने को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई है।
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