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Balrampur News: नोटिस वापस न लिया तो नहीं करेंगे प्रतिमा का विसर्जन
Sun, 22 Oct 2023 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sun, 22 Oct 2023 12:25 AM IST
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महदेइया में आक्रोश जताते समिति के पदाधिकारी। -संवाद
- समिति का आरोप, मनमाफिक धाराएं लगाने से हो रही बदनामी
संवाद न्यूज एजेंसी
महदेइया बाजार (बलरामपुर)। महदेइया बाजार में प्रतिमा स्थापित करने के मामले में नोटिस जारी होने पर श्री आदि शक्ति जय मां दुर्गा मंदिर समिति में आक्रोश है। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को पत्र भेजकर नोटिस वापस लिए जाने की मांग की है। ऐसा न होने पर प्रतिमा का विसर्जन न करने की चेतावनी दी है।
समिति के अध्यक्ष भाईलाल गुप्ता के अनुसार, पुलिस व एसडीएम ने गलत आरोप लगाकर अपराधी दर्शाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। समिति के पदाधिकारियों को धारा 107/116 व धारा 110जी के तहत पाबंद किया गया है। धारा 107/116 के तहत शांतिभंग के तहत कार्रवाई की जाती है, जबकि धारा 110जी के तहत उस व्यक्ति को पाबंद किया जाता है जो दुस्साहसिक और अपराधी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वतंत्र रहना समाज के हित में नहीं है। इससे समिति की बदनामी हो रही है। समिति करीब तीन दशक से यह आयोजन कर रही है। यदि नोटिस वापस न लिया गया तो न तो प्रतिमा का विसर्जन करेंगे और न ही जुलूस में शामिल होंगे। नोटिस जारी होने से समिति के रंजीत गुप्ता, संजय गुप्ता, सुरेश कुमार, शिव कुमार, विशाल कौशल, रंजीत कुमार, शुभम कुमार, लक्ष्मी नारायण, संजीव कुमार, मनीष कुमार, राधेश्याम, संजय कुमार व राम सुंदर में भारी नाराजगी है।
कराई जाएगी मामले की जांच
महदेइया में पूजा समिति के पदाधिकारियों को पाबंद किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच कराई जाएगी। शीघ्र ही मामले का निस्तारण करा दिया जाएगा। - अवधेश कुमार, एसडीएम उतरौला
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संवाद न्यूज एजेंसी
महदेइया बाजार (बलरामपुर)। महदेइया बाजार में प्रतिमा स्थापित करने के मामले में नोटिस जारी होने पर श्री आदि शक्ति जय मां दुर्गा मंदिर समिति में आक्रोश है। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को पत्र भेजकर नोटिस वापस लिए जाने की मांग की है। ऐसा न होने पर प्रतिमा का विसर्जन न करने की चेतावनी दी है।
समिति के अध्यक्ष भाईलाल गुप्ता के अनुसार, पुलिस व एसडीएम ने गलत आरोप लगाकर अपराधी दर्शाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। समिति के पदाधिकारियों को धारा 107/116 व धारा 110जी के तहत पाबंद किया गया है। धारा 107/116 के तहत शांतिभंग के तहत कार्रवाई की जाती है, जबकि धारा 110जी के तहत उस व्यक्ति को पाबंद किया जाता है जो दुस्साहसिक और अपराधी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वतंत्र रहना समाज के हित में नहीं है। इससे समिति की बदनामी हो रही है। समिति करीब तीन दशक से यह आयोजन कर रही है। यदि नोटिस वापस न लिया गया तो न तो प्रतिमा का विसर्जन करेंगे और न ही जुलूस में शामिल होंगे। नोटिस जारी होने से समिति के रंजीत गुप्ता, संजय गुप्ता, सुरेश कुमार, शिव कुमार, विशाल कौशल, रंजीत कुमार, शुभम कुमार, लक्ष्मी नारायण, संजीव कुमार, मनीष कुमार, राधेश्याम, संजय कुमार व राम सुंदर में भारी नाराजगी है।
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कराई जाएगी मामले की जांच
महदेइया में पूजा समिति के पदाधिकारियों को पाबंद किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच कराई जाएगी। शीघ्र ही मामले का निस्तारण करा दिया जाएगा। - अवधेश कुमार, एसडीएम उतरौला
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