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Balrampur News: दहेज हत्या में पति सहित चार को दस साल की कैद
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बलरामपुर। दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने फैसला सुनाया। पति समेत चार को दस वर्ष की कैद के साथ ही 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कोतवाली गैसड़ी के ग्राम राजूदीह लालपुर निवासी बुधाई ने 26 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि उसने अपनी बेटी कृष्णा की शादी ढाई वर्ष पहले ग्राम भवारिया निवासी संतोष से की थी। आरोप लगाया कि दहेज कम मिलने से नाराज पति संतोष, जेठ राजेंद्र, सास चंपाकली और जेठानी ननका ने 25 जून की रात को उसकी बेटी को मार डाला।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना के बाद चारों के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने चारों को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद और तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोतवाली गैसड़ी के ग्राम राजूदीह लालपुर निवासी बुधाई ने 26 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि उसने अपनी बेटी कृष्णा की शादी ढाई वर्ष पहले ग्राम भवारिया निवासी संतोष से की थी। आरोप लगाया कि दहेज कम मिलने से नाराज पति संतोष, जेठ राजेंद्र, सास चंपाकली और जेठानी ननका ने 25 जून की रात को उसकी बेटी को मार डाला।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना के बाद चारों के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने चारों को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद और तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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