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पूर्व सांसद व उनके दामाद को नहीं मिली जमानत

Mon, 07 Feb 2022 11:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Feb 2022 11:57 PM IST
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Former MP and his son-in-law did not get bail
बलरामपुर। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तुलसीपुर फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश में संलिप्त होने के कारण जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद रिजवान जहीर व उनके दामाद रमीज के जमानत प्रार्थना पत्र को जिला जज ने खारिज कर दिया है। उनकी बेटी व सपा नेता जेबा रिजवान की जमानत पहले ही जिला जज ने खारिज कर दी थी।
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यह जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, बेटी जेबा रिजवान व दामाद रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेबा रिजवान का जमानत प्रार्थना पत्र पहले ही जिला जज ने खारिज कर दी थी। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज नरेंद्र बहादुर यादव ने पूर्व सांसद व उनके दामाद का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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