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तीन दिन के वीकेंड लॉकडाउन का सभी करें पालन
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बलरामपुर। जिले में शुक्रवार की शाम आठ बजे से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, यह मंगलवार की प्रात: सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है। दिशा निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।
डीएम श्रुति ने बताया कि जिले में अब तक 64 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। जिले में 1510 मरीज सक्रिय हैं। इसी के मद्देनजर अब जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से मंगलवार की प्रात: सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।
जिले के प्रत्येक शहर व ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता रहेगी। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर कराया जाएगा।
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शनिवार, रविवार व सोमवार को कंटीन्यूवस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा।
शादी समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 50 व खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोगों के मास्क, सोशल डिस्टेसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी।
परीक्षाओं में शामिल होने वालों को आईडी कार्ड से छूट दी जाएगी। परिवहन की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव में मतगणना से जुड़े कार्मिकों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को आवागमन की अनुमति होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम से आक्सीजन से संबंधित समस्या का निराकरण कराया जाएगा। अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। इन नियमों का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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डीएम श्रुति ने बताया कि जिले में अब तक 64 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। जिले में 1510 मरीज सक्रिय हैं। इसी के मद्देनजर अब जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से मंगलवार की प्रात: सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।
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जिले के प्रत्येक शहर व ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता रहेगी। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर कराया जाएगा।
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शनिवार, रविवार व सोमवार को कंटीन्यूवस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा।
शादी समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 50 व खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोगों के मास्क, सोशल डिस्टेसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी।
परीक्षाओं में शामिल होने वालों को आईडी कार्ड से छूट दी जाएगी। परिवहन की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव में मतगणना से जुड़े कार्मिकों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को आवागमन की अनुमति होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम से आक्सीजन से संबंधित समस्या का निराकरण कराया जाएगा। अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। इन नियमों का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।