{"_id":"60918e118ebc3ec0d8342892","slug":"except-the-essential-services-everything-else-is-closed-balrampur-news-lko57685400","type":"story","status":"publish","title_hn":"जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सब बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सब बंद
विज्ञापन
बलरामपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में लॉकडाउन दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन गुरुवार की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा।
इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की गई है। दिशा निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी गई है।
डीएम श्रुति ने बताया कि जिले में अब तक 74 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। जिले में 5451 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके है। कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था।
विज्ञापन
सरकार के निर्देश पर अब वीकेंड लॉकडाउन दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब गुरुवार की सुबह सात बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता रहेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जिले में रात्रि आवागमन नियंत्रित करने के लिए रात्रि आठ बजे से प्रात: सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर करने का निर्देश दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान दवा, साफ सफाई, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व खाद्य पदार्थों से जुड़े सामानों की दुकानें खोलने की पाबंदी नहीं होगी। इससे जुड़े दुकानदार व कर्मचारी मास्क लगाकर आवागमन कर सकेंगे। शादी समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 50 व खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोग मास्क व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे।
परीक्षाओं में शामिल होने वालों को आईडी कार्ड से छूट दी जाएगी। परिवहन निगम की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। इन नियमों का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन
इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की गई है। दिशा निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी गई है।
विज्ञापन
डीएम श्रुति ने बताया कि जिले में अब तक 74 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। जिले में 5451 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके है। कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था।
विज्ञापन
सरकार के निर्देश पर अब वीकेंड लॉकडाउन दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब गुरुवार की सुबह सात बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता रहेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जिले में रात्रि आवागमन नियंत्रित करने के लिए रात्रि आठ बजे से प्रात: सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर करने का निर्देश दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान दवा, साफ सफाई, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व खाद्य पदार्थों से जुड़े सामानों की दुकानें खोलने की पाबंदी नहीं होगी। इससे जुड़े दुकानदार व कर्मचारी मास्क लगाकर आवागमन कर सकेंगे। शादी समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 50 व खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोग मास्क व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे।
परीक्षाओं में शामिल होने वालों को आईडी कार्ड से छूट दी जाएगी। परिवहन निगम की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। इन नियमों का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।