फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Court

तीन अगस्त तक बंद रहेगा जनपद न्यायालय

Tue, 21 Jul 2020 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2020 10:42 PM IST
विज्ञापन
Court
बलरामपुर। जनपद न्यायालय का एक कर्मचारी बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कर्मचारी का निवास स्थान जनपद न्यायालय परिसर के आवासीय कालोनी में स्थित है। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण जनपद न्यायालय 21 जुलाई से तीन अगस्त तक बंद कर दिया गया है।
विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह प्रथम ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह आदेश दिया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में आता है तो न्यायालय कोविड 19 प्रोटाकाल के तहत निर्धारित अवधि तक बंद रहेगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के कारण जनपद न्यायालय को 21 जुलाई से तीन अगस्त तक बंद किया गया है। इस अवधि में रिमांड तथा जमानत की कार्रवाई अवकाश के दिनों की भांति संपादित की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय बंद रखने का आदेश बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज अवर खंड उतरौला पर प्रभावी नहीं होगा। बाह्य स्थित न्यायालय पूर्व की भांति खुले रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 21 जुलाई से तीन अगस्त तक वादों में सामान्य तिथि नियत की गई है जो न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ सूचना पट पर चस्पा भी कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशीष पांडेय ने बताया कि इस अवधि में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण अपने निवास स्थान पर नियमित रूप से प्राप्त करते रहेंगे। इस संबंध में अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण में कोई व्यवधान होने पर समाधान के लिए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण से संपर्क करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed