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आज शाम आठ बजे से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू

Thu, 22 Apr 2021 09:16 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Apr 2021 09:16 PM IST
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Corona curfew will be applicable from eight o'clock this evening
बलरामपुर। जिले में शुक्रवार की शाम आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। यह सोमवार की प्रात: सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। दिशा निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।
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डीएम श्रुति ने गुरुवार को बताया कि जिले में पिछले 10 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इसी के मद्देनजर अब जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से सोमवार की प्रात: सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिले के प्रत्येक शहर व ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता रहेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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जिले में रात्रि आवागमन नियंत्रित करने के लिए रात्रि आठ बजे से प्रात: सात बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर कराया जाएगा।
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शनिवार व रविवार को कंटीन्यूवस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। विशेष रूप से दवा व सैनिटाइजर जैसे उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। जिसमें कार्य करने वाले श्रमिक व कर्मचारी आ जा सकेंगे।
शादी समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 50 व खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के नियमों के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी।
परीक्षाओं में शामिल होने वालों को आईडी कार्ड से आने जाने की छूट दी जाएगी। परिवहन निगम की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव में जुड़ी पोलिंग पार्टियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को आवागमन की अनुमति होगी। आक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम से आक्सीजन से संबंधित समस्या का निराकरण कराया जाएगा। अग्निशमन विभाग फागिंग कराएगा। इन नियमों का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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