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दंगों में दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत 41 दोषी करार
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बलरामपुर के जिला न्यायालय पर दोषी करार आरोपी। संवाद
- फोटो : BALRAMPUR
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बलरामपुर। एफटीसी प्रथम ने 2005 में उतरौला में हुए दंगों में दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों सहित 41 लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में 18 लोगों को दोषमुक्त करार दिया। दोषियों को जेल भेज दिया गया है। सजा पर 31 अक्तूबर को सुनवाई होगी। 36 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। जबकि पांच अन्य लोग बृहस्पतिवार को न्यायालय में मौजूद नहीं थे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। वहीं मुकदमे के परीक्षण के दौरान 5 आरोपियों की मृत्यु हो जाने पर उनका नाम पत्रावली से अलग कर दिया गया था।
पुलिस अभियोजन सेल प्रभारी इंस्पेक्टर केके यादव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2005 में होली के दौरान उतरौला में दंगा हो गया था। इसमें दोनों समुदायों के बीच मारपीट व आगजनी की घटनाएं हुई थीं। उतरौला पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता तथा अनूप गुप्ता सहित 64 लोगों को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सरकारी अधिवक्ता ने 15 गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम जहेंद्र पाल सिंह ने आगजनी, मारपीट व दंगा फैलाने का दोषी माना है। न्यायाधीश ने सभी उपस्थित दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। 31 अक्तूबर को दोषियों को सुनकर न्यायाधीश सजा सुनाएंगे।
यह दोषी भेजे गए जेल
अमर नाथ गुप्ता, अनूप गुप्ता, रामजी गुप्ता, शारदा प्रसाद, नंदलाल, रक्षाराम, सहदेव, सुरेश, राजेंद्र, सुनील कुमार, कपिल कुमार, दुर्गेश, कौशल कुमार, विश्वनाथ गुप्ता, ओम प्रकाश, दिलीप, बच्चू मिस्त्री, अब्दुल तव्वाब, मुस्तफा, ध्रुव कुमार, नाजिम, सतीश गुप्ता, नसीरुद्दीन, शब्बीर अहमद, आमिर कबाड़िया, एजाज अहमद, मो. हारून, अब्दुल मजीद, जमाल अहमद, कैफ, सईद, मो. इबरार, कमालुद्दीन, जहांगीर व ताहिद अली।
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यह दोषी फरार
अतुल कुमार, अरुण कुमार, असलम, राजेश उर्फ छोटू व सुमेरचंद्र गुप्ता।
यह लोग हुए दोषमुक्त
- गिरीश चंद्र गुप्ता, धर्म प्रकाश, छोटे लाल, संजय श्रीवास्तव, केदारनाथ, पंकज कुमार, राज कुमार, सतीश, बब्लू, अमर चंद्र गुप्ता, श्रीराम, कल्लू, संजय कश्यप, फजलेरब उर्फ गोबरे, मोहम्मद फरूक, अनूप कुमार, संजय गुप्ता व मोहम्मद नवीद नम्मद।
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पुलिस अभियोजन सेल प्रभारी इंस्पेक्टर केके यादव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2005 में होली के दौरान उतरौला में दंगा हो गया था। इसमें दोनों समुदायों के बीच मारपीट व आगजनी की घटनाएं हुई थीं। उतरौला पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता तथा अनूप गुप्ता सहित 64 लोगों को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सरकारी अधिवक्ता ने 15 गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम जहेंद्र पाल सिंह ने आगजनी, मारपीट व दंगा फैलाने का दोषी माना है। न्यायाधीश ने सभी उपस्थित दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। 31 अक्तूबर को दोषियों को सुनकर न्यायाधीश सजा सुनाएंगे।
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यह दोषी भेजे गए जेल
अमर नाथ गुप्ता, अनूप गुप्ता, रामजी गुप्ता, शारदा प्रसाद, नंदलाल, रक्षाराम, सहदेव, सुरेश, राजेंद्र, सुनील कुमार, कपिल कुमार, दुर्गेश, कौशल कुमार, विश्वनाथ गुप्ता, ओम प्रकाश, दिलीप, बच्चू मिस्त्री, अब्दुल तव्वाब, मुस्तफा, ध्रुव कुमार, नाजिम, सतीश गुप्ता, नसीरुद्दीन, शब्बीर अहमद, आमिर कबाड़िया, एजाज अहमद, मो. हारून, अब्दुल मजीद, जमाल अहमद, कैफ, सईद, मो. इबरार, कमालुद्दीन, जहांगीर व ताहिद अली।
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यह दोषी फरार
अतुल कुमार, अरुण कुमार, असलम, राजेश उर्फ छोटू व सुमेरचंद्र गुप्ता।
यह लोग हुए दोषमुक्त
- गिरीश चंद्र गुप्ता, धर्म प्रकाश, छोटे लाल, संजय श्रीवास्तव, केदारनाथ, पंकज कुमार, राज कुमार, सतीश, बब्लू, अमर चंद्र गुप्ता, श्रीराम, कल्लू, संजय कश्यप, फजलेरब उर्फ गोबरे, मोहम्मद फरूक, अनूप कुमार, संजय गुप्ता व मोहम्मद नवीद नम्मद।