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Balrampur News: उतरौला के पूर्व सपा विधायक की 11.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Wed, 04 Jan 2023 11:25 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jan 2023 11:25 PM IST
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फोटो-15-बलरामपुर के अहिरौली गांव में बुधवार को डुग्गी मुनादी कराती पुलिस।-संवाद - फोटो : BALRAMPUR
सादुल्लाहनगर (बलरामपुर)। उतरौला के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रशासन की टीम ने पांच प्लाट व दो पेट्रोल पंप को कुर्क कर लिया। इनकी कीमत 11 करोड़ 50 लाख रुपये होने का दावा प्रशासन कर रहा है। इस कार्रवाई से एक बार फिर राजनैतिक माहौल गर्मा गया है। इससे पहले भी प्रशासन पूर्व विधायक की 120 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है।
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बुधवार को एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि जिले की टापटेन माफिया सूची में सादुल्लाहनगर थाने के ग्राम अहिरौली निवासी आरिफ अनवर हाशमी शामिल हैं। गिरोहबंद अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में पूर्व विधायक द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्तियों की कुर्की किए जाने का आदेश डीएम डॉ. महेंद्र कुमार ने दिया था।
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एसडीएम उतरौला संतोष कुमार ओझा, क्षेत्राधिकारी उदय राज सिंह, प्रभारी निरीक्षक बृजानन्द सिंह, रेहरा बाजार ओमप्रकाश चौहान सहित कई अन्य थानों की पुलिस बुधवार की दोपहर सादुल्लाहनगर पहुंची। टीम ने एक-एक करके पूर्व विधायक की सात संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कम्मरपुर व उतरौला में प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। इसमें पांच प्लाट व दो पेट्रोलपंप शामिल है।
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कुर्क की संपत्ति एक नजर में
सादुल्लानगर स्थित गाटा संख्या- 1688 का 0.101 हेक्टेयर भूमि अकृषिक, गाटा संख्या- 581 का 0.138 हेक्टेयर आबादी ( आरा मशीन), कम्मरपुर में गाटा संख्या- 277 का 0.817 हेक्टेयर कृषि भूमि, गाटा संख्या- 1462 का 0.069 हेक्टेयर, गाटा संख्या 1463 का 0.308 हेक्टेयर में स्थित पेट्रोल पम्प को कुर्क किया गया है। साथ ही मनुवागढ़ में गाटा संख्या- 446 का 0.020 हेक्टेयर, गाटा संख्या 775 का 0.036 हेक्टेयर कृषि भूमि, गाटा संख्या - 45 का 0.194 हेक्टेयर कृषि भूमि कुर्क किया गया है। उतरौला में गाटा संख्या 105 पर 0.263 हेक्टेयर व 102 गाटा संख्या 0.62 हेक्टेयर में स्थित पेट्रोल पंप को कुर्क कर लिया गया है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
जिला प्रशासन ने इससे पहले पूर्व विधायक को भू माफिया घोषित करने के साथ वर्ष 2020 से उनकी संपत्तियों की पड़ताल करके कुर्की की कार्रवाई शुरू की थी। अब तक आरिफ अनवर हाशमी के गिरोह की लगभग 120 करोड़ रुपये की संपत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने का दावा किया गया है।

पूर्व विधायक का नहीं उठा फोन
कुर्क हुई संपत्ति के प्रकरण में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी का पक्ष लेने के लिए उनके मोबाइल फोन पर काल किया गया। कई बार काल करने के बावजूद पूर्व विधायक ने काल रिसीव नहीं किया।
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