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Balrampur News: अधिवक्ता राहत कोष की जांच करेंगे ऑडिटर
Thu, 09 May 2024 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 09 May 2024 11:55 PM IST
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बलरामपुर के बार संघ भवन में आयोजित बैठक में मौजूद अधिवक्ता।
बलरामपुर। अधिवक्ता राहत कोष की बैठक बृहस्पतिवार को अध्यक्ष राम गोपाल पांडेय की अध्यक्षता में तहसील भवन स्थित बार संघ भवन में की गई। अधिवक्ताओं ने राहत कोष की आय बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया।
बैठक में राहत कोष के सचिव मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोष की जांच ऑडिटर से कराई जानी चाहिए, जिससे आय-व्यय में पारदर्शिता आ सके। बार संघ की आय बढ़ाने के लिए सभी काउंटरों पर प्रपत्रों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। सदस्यों की जांच के लिए सभी अधिवक्ताओं को नया आवेदन पत्र जमा करना होगा। जांच के बाद नियमित विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं को राहत कोष में शामिल किया जाएगा। बैठक में राज कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार शुक्ला, अशोक कुमार मिश्रा, संजय तिवारी, योगी प्रसाद शुक्ला, अजीत सिंह, अजय बहादुर सिंह व शशि प्रकाश मिश्र ने भी अपने विचार रखे।
न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
अधिवक्ता राहत कोष की बैठक में शामिल होने के लिए वकीलों ने बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। जिला बार संघ अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में अधिकतम अधिवक्ता शामिल हो सकें इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है।
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बैठक में राहत कोष के सचिव मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोष की जांच ऑडिटर से कराई जानी चाहिए, जिससे आय-व्यय में पारदर्शिता आ सके। बार संघ की आय बढ़ाने के लिए सभी काउंटरों पर प्रपत्रों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। सदस्यों की जांच के लिए सभी अधिवक्ताओं को नया आवेदन पत्र जमा करना होगा। जांच के बाद नियमित विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं को राहत कोष में शामिल किया जाएगा। बैठक में राज कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार शुक्ला, अशोक कुमार मिश्रा, संजय तिवारी, योगी प्रसाद शुक्ला, अजीत सिंह, अजय बहादुर सिंह व शशि प्रकाश मिश्र ने भी अपने विचार रखे।
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न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
अधिवक्ता राहत कोष की बैठक में शामिल होने के लिए वकीलों ने बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। जिला बार संघ अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में अधिकतम अधिवक्ता शामिल हो सकें इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है।
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