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बीमा कराने पर मिलेगा धान के नुकसान का मुआवजा
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बलरामपुर। बीमा कराने पर धान के नुकसान का मुुआवजा किसानों को मिलेगा। इसका पूरा फायदा उठाने को जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने सभी किसानों से धान फसल का बीमा कराने की अपील की है। किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। बीमा न कराने वाले केसीसी ऋण वाले किसानों को अपने बैंक में अंतिम तिथि से सात दिन पहले सूचना देना भी जरूरी होगा अन्यथा बैंक की तरफ से स्वत: प्रीमियम काट लिया जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए भारत सरकार की तरफ से शुरु की गई है। सूखा व बाढ़ आने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। फसल बीमा योजना के तहत जिले की खरीफ फसल में सिर्फ धान को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए जन सेवा केंद्रों व लोकवाणी केंद्रों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। बीमा कराने के लिए किसानों को बीमित राशि का मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। जो किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है वह 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि केसीसी कार्डधारक ऐसे किसान जो बीमा नहीं कराना चाहते है उन्हें अंतिम तिथि से सात दिन पहले अपने बैंक के प्रबंधक को लिखित पत्र देना होगा अन्यथा बैंक की तरफ से बीमा का प्रीमियम काट लिया जाएगा। बीमा में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, यदि बंटाई पर खेती की है तो खेत मालिक के साथ इकरारनामे की छायाप्रति, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर व फसल बोआई का घोषणा पत्र आदि देना होगा। किसी भी समस्या का निस्तारण कराने के लिए उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी व राजकीय कृषि बीज भंडार से संपर्क किया जा सकता है।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए भारत सरकार की तरफ से शुरु की गई है। सूखा व बाढ़ आने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। फसल बीमा योजना के तहत जिले की खरीफ फसल में सिर्फ धान को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए जन सेवा केंद्रों व लोकवाणी केंद्रों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। बीमा कराने के लिए किसानों को बीमित राशि का मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। जो किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है वह 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है।
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उन्होंने बताया कि केसीसी कार्डधारक ऐसे किसान जो बीमा नहीं कराना चाहते है उन्हें अंतिम तिथि से सात दिन पहले अपने बैंक के प्रबंधक को लिखित पत्र देना होगा अन्यथा बैंक की तरफ से बीमा का प्रीमियम काट लिया जाएगा। बीमा में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, यदि बंटाई पर खेती की है तो खेत मालिक के साथ इकरारनामे की छायाप्रति, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर व फसल बोआई का घोषणा पत्र आदि देना होगा। किसी भी समस्या का निस्तारण कराने के लिए उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी व राजकीय कृषि बीज भंडार से संपर्क किया जा सकता है।
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