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Balrampur News: 26 वर्ष बाद मारपीट के तीन दोषियों को सजा

Wed, 16 Jul 2025 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 16 Jul 2025 11:39 PM IST
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26 years later, three accused of assault sentenced
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन एसीजेएम अनूप कुमार पांडेय ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोतवाली नगर के हरखड़ी निवासी अली हसन ने 08 जनवरी 1999 को थाना पचपेड़वा के गांव कल्याणपुर बरगदवा निवासी अनीस, शाकिर व वाहिद हसन के खिलाफ मारपीट का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 26 वर्ष तक मुकदमा लड़ने के बाद तीनों ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने तीनों को मारपीट करने का दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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