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Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Fri, 20 Sep 2024 10:02 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Sep 2024 10:02 PM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दोषी एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना तुलसीपुर में एक व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल 2017 को उसके गांव के ही सीताराम ने नाबालिग तीन वर्षीय पोती को टाॅफी देने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने न्यायालय में सात गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने सीताराम को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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