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दलित महिला के साथ दुराचार करने वाले को हुई उम्रकैद
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दलित महिला से दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दलित महिला से दुराचार के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हरैया थाना क्षेत्र की एक दलित महिला ने न्यायालय पर प्रार्थनापत्र दिया था कि 14 मई 2015 को राजमनि चौबे घर में घुस आए और जबरन मुंह में कपड़ा ठूंसकर पंचायत भवन में खींच ले गए।
महिला का आरोप था कि राजमनि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय ने पीड़िता व दो अन्य गवाहों के बयान के आधार पर राजमनि के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजमणि ने दलित उत्पीड़न व दुराचार का दोषी मानते हुए राजमनि चौबे को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दलित महिला से दुराचार के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हरैया थाना क्षेत्र की एक दलित महिला ने न्यायालय पर प्रार्थनापत्र दिया था कि 14 मई 2015 को राजमनि चौबे घर में घुस आए और जबरन मुंह में कपड़ा ठूंसकर पंचायत भवन में खींच ले गए।
महिला का आरोप था कि राजमनि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय ने पीड़िता व दो अन्य गवाहों के बयान के आधार पर राजमनि के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजमणि ने दलित उत्पीड़न व दुराचार का दोषी मानते हुए राजमनि चौबे को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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