फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   दलित महिला के साथ दुराचार करने वाले को हुई उम्रकैद

दलित महिला के साथ दुराचार करने वाले को हुई उम्रकैद

Thu, 11 Apr 2019 11:46 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2019 11:46 PM IST
विज्ञापन
दलित महिला के साथ दुराचार करने वाले को हुई उम्रकैद
दलित महिला से दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद
विज्ञापन


बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दलित महिला से दुराचार के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हरैया थाना क्षेत्र की एक दलित महिला ने न्यायालय पर प्रार्थनापत्र दिया था कि 14 मई 2015 को राजमनि चौबे घर में घुस आए और जबरन मुंह में कपड़ा ठूंसकर पंचायत भवन में खींच ले गए।

महिला का आरोप था कि राजमनि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय ने पीड़िता व दो अन्य गवाहों के बयान के आधार पर राजमनि के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन


सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजमणि ने दलित उत्पीड़न व दुराचार का दोषी मानते हुए राजमनि चौबे को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed