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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 20 Sep 2025 10:53 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 10:53 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for rape convict
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नरायन तिवारी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी सलीम काे दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश जारी किया है।
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ललिया क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 19 जून 2019 को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म व धमकी देने का मुकदमा ग्राम कठौवा पतझीकला निवासी सलीम के खिलाफ दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज करके बाद पुलिस ने विवेचना की। इसके बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सलीम को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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