फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   10 years imprisonment to the person guilty of raping a minor

Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Wed, 11 Oct 2023 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 11 Oct 2023 11:31 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the person guilty of raping a minor
बलरामपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की जेल के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आदेश में अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाने का भी निर्देश है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की तरफ से मौजूद अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि 18 जनवरी 2014 को हरैया थाने में तहरीर देकर पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि गांव निवासी हमीद उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता के बरामद होने पर उसका डॉक्टरी परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता के बयान व साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने हमीद के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने व अगवा करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed